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विद्यार्थियों को बड़ी राहत: माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी के दायरे में

दुर्ग, 05 अक्टूबर 2026। विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेज हासिल करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव की पहल पर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी कई प्रमुख सेवाओं को अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

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नई व्यवस्था लागू होने के बाद विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इन सेवाओं के लिए अधिकतम 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

डुप्लीकेट अंकसूची और डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी करने के मामलों में भी 60 दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन तथा उसकी फोटोकॉपी से संबंधित आवेदनों का भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 60 दिनों के भीतर निराकरण किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान होना न पड़े, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य जरूरी शैक्षणिक प्रक्रियाओं में दस्तावेजों की समय पर उपलब्धता बेहद आवश्यक है।

मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थी अपना समय सरकारी दफ्तरों में दस्तावेजों के लिए खर्च करने के बजाय पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। लोक सेवा गारंटी के दायरे में सेवाओं को शामिल करने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक विद्यार्थी-केंद्रित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा से लेकर परीक्षा और आगे की पढ़ाई तक आवश्यक सेवाएं सरल एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हों।

मंत्री श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों से जुड़े आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाए और तय समय-सीमा का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेज प्राप्त करने या परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए किसी विद्यार्थी को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।

इस फैसले से उन विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा, जिन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश, आगे की पढ़ाई, छात्रवृत्ति या अन्य शैक्षणिक जरूरतों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र अथवा उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। निर्धारित समय-सीमा और लोक सेवा गारंटी व्यवस्था लागू होने से इन सेवाओं में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही भी बढ़ेगी।



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