दुर्ग, 5 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहायता पाने का अवसर है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र विद्यार्थी 30 अक्टूबर 2026 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। योजना के दायरे में आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईआईटी, आईआईआईटी सहित अन्य निर्धारित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।
आदिवासी विकास विभाग, दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार छात्रवृत्ति के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही विद्यार्थी का नाम राज्य में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में होना चाहिए। संबंधित संस्थान में चयन और प्रवेश की पुष्टि करने वाले आवश्यक दस्तावेज भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। सामान्य शासकीय कर्मचारियों के आश्रित इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों के बच्चों को योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है।
पात्र विद्यार्थी निर्धारित आवेदन पत्र में जानकारी भरकर अपना ऑफलाइन आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, जिला दुर्ग में 30 अक्टूबर 2026 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप और योजना से जुड़ी विस्तृत पात्रता एवं नियम-शर्तें जिला दुर्ग की आधिकारिक वेबसाइट durg.gov.in और एकलव्य पोर्टल eklavya.cg.nic.in पर उपलब्ध हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए इच्छुक विद्यार्थियों को समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने की सलाह दी गई है।
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