
कोण्डागांव, 07 अक्टूबर 2023/ शनिवार को खाद्य विभाग द्वारा कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के संपादन में डीजल एवं पेट्रोल की अतिरिक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की कड़िका 10 के तहत समस्त पेट्रोल एवं डीजल अनुज्ञप्तिधारियो को नियमानुसार स्टॉक सुरक्षित ( डेड स्टॉक सीमा को छोड़कर) रखने को दिए गए आदेश के अनुपालन में सभी ऑइल कम्पनी के अनुज्ञप्ति धारक डीजल-पेट्रोल विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रेम प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में सभी पेट्रोल एवं डीजल विक्रेताओं को नियमानुसार प्रतिदिन डीजल 2000 लीटर एवं पेट्रोल 1000 लीटर का स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु जिले में स्थित सभी ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया। इसके साथ ही सुरक्षित स्टॉक के डीजल एवं पेट्रोल का वितरण आवश्यकतानुसार प्रोटोकाल अधिकारी, खाद्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरित करने को कहा एवं बताया कि इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय होगा।इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी दिनेश्वर प्रसाद, सहायक खाद्य अधिकारी नवीन चन्द्र श्रीवास्तव, समस्त ऑइल कम्पनी के पम्प संचालक एवं उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।