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नगरीय क्षेत्रों में आवासहीनों को पट्टा देने की प्रक्रिया तेज, सभी निकायों में सर्वे कार्य जारी

दुर्ग, 06 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के तहत पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया को लेकर दुर्ग जिले के सभी नगरीय निकायों में सर्वेक्षण कार्य जारी है। राज्य शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें पट्टा देने की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाएगी।

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इस संबंध में गुरुवार, 05 नवम्बर को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों के नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) एवं निकायवार नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों की बैठक लेकर सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शासन के निर्देशों के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए।

निर्धारित समय-सीमा में पूरी होगी प्रक्रिया

प्रशासन द्वारा सर्वे कार्य के लिए अलग-अलग चरणों में समय-सीमा तय की गई है। इसके अनुसार 03 से 06 नवम्बर 2026 तक सर्वेक्षित परिवारों एवं हितग्राहियों से नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर पात्र और अपात्र व्यक्तियों की वार्डवार सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद 07 से 10 नवम्बर तक तैयार सूची का संबंधित वार्डों में प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। वहीं 11 नवम्बर को प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी।

इन शर्तों को पूरा करने वाले होंगे पट्टे के पात्र

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार पट्टे के लिए ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे, जो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते हों तथा आवासहीन हों। उनका नाम संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। इसके अलावा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पात्रता के लिए यह भी जरूरी है कि परिवार का कोई सदस्य चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रमों में शासकीय सेवा में न हो। परिवार में कोई अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यावसायिक सेवा से जुड़ा व्यक्ति या निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी नहीं होना चाहिए। साथ ही आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में शासकीय भूमि आवंटित नहीं हुई हो।

नियम के तहत परिवार में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित रक्त संबंधी नातेदार शामिल माने जाएंगे।

भूमि की निर्धारित सीमा और कब्जे की शर्त

नियमों के अनुसार पात्र आवासहीन व्यक्ति नगर पालिक निगम क्षेत्र में अधिकतम 600 वर्गफीट तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में अधिकतम 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर पट्टा प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके लिए संबंधित भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार कब्जा होना आवश्यक है। यह प्रावधान विकास योजना में निर्धारित भू-उपयोग से निरपेक्ष रहेगा।

निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा होने की स्थिति में अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़ने अथवा हटाने के बाद ही संबंधित व्यक्ति पट्टे के लिए पात्र माना जाएगा। ऐसा नहीं करने पर उसे अपात्र घोषित किया जा सकता है।

पुराने कब्जे के सत्यापन के लिए मान्य होंगे विभिन्न दस्तावेज

20 अगस्त 2017 से पूर्व भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए विभिन्न दस्तावेजों को आधार बनाया जाएगा। इनमें भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, बिजली बिल या विद्युत कनेक्शन संबंधी दस्तावेज, टेलीफोन बिल, नगरीय निकाय का संपत्तिकर एवं समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान के दस्तावेज, भवन अनुज्ञा, दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के तहत जारी पट्टाधृति पट्टे के साथ आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।

नगरीय निकायवार प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों में पट्टाधृति अधिकार नियम के तहत कार्यवाही पूरी कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें नगर निगम दुर्ग एवं नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 3, 4 और 5 के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दुर्ग श्री सोनल डेविड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर निगम भिलाई के जोन क्रमांक 1 और 2 के लिए संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्री उत्तम सिंह पंचारी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इसी प्रकार नगर निगम भिलाई-चरोदा एवं नगर पालिका कुम्हारी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिलाई-3 श्री प्रकाश सोनी, नगर निगम रिसाली एवं नगर पंचायत उतई के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी दुर्ग श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नगर पंचायत धमधा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा सुश्री अंजली खलको को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।

नगर पालिका अमलेश्वर एवं नगर पंचायत पाटन की जिम्मेदारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाटन श्री नीर निधि नांदेहा को तथा नगर पालिका जामुल एवं अहिवारा के लिए संयुक्त कलेक्टर दुर्ग श्री राहुल रजक को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन अधिकारियों के साथ संबंधित नगरीय निकायों के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को जांच अधिकारी के रूप में संलग्न किया गया है।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, नगर निगम आयुक्त सुश्री लीना कोसम, सुश्री सुरुचि सिंह, श्रीमती मोनिका वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनल डेविड, एसडीएम श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता सहित जिले के सभी प्राधिकृत अधिकारी एवं नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।

इस अभियान का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवासरत पात्र आवासहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार पट्टाधृति अधिकार प्रदान करना है, ताकि उन्हें आवासीय सुरक्षा और स्थायित्व मिल सके।



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