दुर्ग, 07 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार नियम 2023 के तहत पट्टा प्रदान करने के लिए जिले के नगरीय निकायों में सर्वे का कार्य जारी है। शासन से प्राप्त निर्देशों के पालन में नगर पालिक निगम रिसाली में भी सर्वे कराया गया है। सर्वे के बाद पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची निगम कार्यालय के सूचना पटल पर आम नागरिकों के अवलोकन के लिए उपलब्ध करा दी गई है।
प्राधिकृत अधिकारी प्रफुल्ल कुमार गुप्ता ने बताया कि सर्वे सूची को लेकर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित की गई है। संबंधित व्यक्ति निर्धारित तिथि तक नगर निगम रिसाली कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दावा-आपत्ति जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 के तहत पट्टे की पात्रता के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पात्रता रखना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक आवासहीन हो और संबंधित नगरीय निकाय की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए।
इसके अलावा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रमों में चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई सदस्य अधिवक्ता, इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यावसायिक सेवा से जुड़ा हुआ अथवा निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी नहीं होना चाहिए।
साथ ही आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य को पूर्व में उसी नगरीय निकाय में शासकीय भूमि आवंटित नहीं हुई हो। अधिनियम के अनुसार परिवार में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री तथा आवासहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित रक्त संबंधी नातेदार शामिल होंगे।
पट्टा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति के पास नगर पालिक निगम क्षेत्र में अधिकतम 600 वर्गफीट तथा अन्य नगरीय निकायों में अधिकतम 800 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि पर कब्जा होना चाहिए। यह कब्जा 20 अगस्त 2017 से लगातार होना अनिवार्य है। भूमि के उपयोग के संबंध में विकास योजना में निर्धारित भू-उपयोग की शर्त से निरपेक्ष रहते हुए पात्रता का निर्धारण किया जाएगा।
निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा होने की स्थिति में अतिरिक्त भूमि का कब्जा छोड़ना अथवा हटाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर संबंधित कब्जाधारी को पट्टे के लिए अपात्र माना जाएगा।
20 अगस्त 2017 से पहले भूमि पर कब्जे की पुष्टि के लिए विभिन्न सरकारी एवं अन्य दस्तावेज मान्य होंगे। इनमें भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, विद्युत देयक अथवा विद्युत कनेक्शन संबंधी दस्तावेज, टेलीफोन बिल, नगरीय निकाय की संपत्तिकर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान की रसीद, भवन अनुज्ञा, दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के तहत जारी पट्टा तथा आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।
निगम प्रशासन ने संबंधित नागरिकों से अपील की है कि वे सर्वे सूची का अवलोकन कर लें और यदि पात्रता अथवा अपात्रता को लेकर कोई आपत्ति है तो 10 नवंबर तक अनिवार्य रूप से निगम कार्यालय में प्रस्तुत करें।
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