दुर्ग, 7 अक्टूबर 2026। इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, खरीदारी और डिजिटल भुगतान के दौरान छोटी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) दुर्ग की ओर से छात्राओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के अध्यक्ष के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में यह शिविर शासकीय पोस्ट मैट्रिक स्नातकोत्तर अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, आदिम जाति विकास विभाग, दुर्ग में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में साइबर अपराध से बचने के उपायों के साथ डिजिटल सुरक्षा, e-FIR, निःशुल्क विधिक सहायता और शिक्षा से जुड़े अधिकारों की जानकारी छात्राओं को दी गई।
शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के रवि कुमार महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा वीरेंद्र सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी मौजूद रहे। इसके अलावा चौकी स्मृतिनगर और थाना सुपेला का पुलिस स्टाफ भी कार्यक्रम में शामिल हुआ।
कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। विशेषज्ञों ने समझाया कि ठगी करने वाले लोग अक्सर डर, भरोसे और जल्दबाजी जैसी परिस्थितियों का फायदा उठाकर लोगों से पैसे या गोपनीय जानकारी हासिल करते हैं।
फर्जी फोन कॉल, OTP के नाम पर ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, संदिग्ध लिंक, ऑनलाइन खरीदारी में धोखाधड़ी और अन्य डिजिटल अपराधों से बचने के लिए छात्राओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई।
उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि OTP, ATM PIN, CVV, पासवर्ड, बैंक खाते से जुड़ी जानकारी अथवा अन्य निजी विवरण किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने, संदिग्ध मोबाइल एप डाउनलोड करने और अविश्वसनीय वेबसाइट पर वित्तीय जानकारी दर्ज करने से भी बचना जरूरी है।
यदि कोई व्यक्ति खुद को बैंक, पुलिस, सरकारी विभाग, कूरियर कंपनी या किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ा बताकर तत्काल भुगतान अथवा गोपनीय जानकारी देने का दबाव बनाए, तो पहले उसकी पहचान और दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की सलाह दी गई।
शिविर में छात्राओं को बताया गया कि ऑनलाइन ठगी का शिकार होने पर डर या संकोच के कारण शिकायत को टालना नहीं चाहिए। समय पर शिकायत दर्ज कराने और कानूनी प्रक्रिया अपनाने से नुकसान को कम करने के साथ मामले की जांच में भी मदद मिल सकती है।
कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराध से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी दी गई। छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा गया कि डिजिटल अपराध के खिलाफ सतर्कता के साथ-साथ घटना होने पर तुरंत कार्रवाई करना भी बेहद जरूरी है।
विधिक जागरूकता शिविर में छात्राओं को e-FIR की सुविधा के बारे में भी जानकारी दी गई। अपराध की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और पीड़ितों के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों को सरल भाषा में समझाया गया।
इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था से भी छात्राओं को अवगत कराया गया। उन्हें NALSA हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी देते हुए बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से बिना शुल्क कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कार्यक्रम में केवल साइबर सुरक्षा तक सीमित न रहते हुए शिक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान NALSA SHIKSHA SCHEME, 2026 और Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के संबंध में छात्राओं को जानकारी दी गई।
न्यायाधीशों ने संबंधित प्रावधानों और योजना के उद्देश्य को आसान भाषा में समझाते हुए कहा कि बच्चों को शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना उनके विकास और एक जागरूक समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
छात्राओं को यह संदेश भी दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को केवल करियर बनाने में ही मदद नहीं करती, बल्कि अपने अधिकारों को पहचानने, सही फैसले लेने और आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास भी देती है।
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