दुर्ग, 15 अक्टूबर 2026। न्यायिक प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां एक जमानत आवेदन पर सुनवाई कर उसका निराकरण किया गया, वहीं मुंबई और चेन्नई में निवासरत महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज करने के साथ प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही भी पूरी कराई गई। इन प्रयासों से न्यायिक कार्यों में भौगोलिक दूरी की बाधा कम करने और समय एवं संसाधनों की बचत करने में मदद मिल रही है।
न्यायालयीन कार्यवाही में तकनीक के उपयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उस समय सामने आया, जब एक प्रकरण में अधिवक्ताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आवेदन का विधिसम्मत निराकरण किया।
इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं को वर्चुअल माध्यम से न्यायिक कार्यवाही में शामिल होने की सुविधा मिली। साथ ही, न्यायालय तक पहुंचने के लिए आवश्यक यात्रा में लगने वाले समय और संसाधनों की बचत में भी सहायता मिली। यह पहल न्यायिक कामकाज में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
एक अन्य विचाराधीन प्रकरण में मुंबई और चेन्नई में मौजूद महत्वपूर्ण गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग न्यायालय की कार्यवाही से जोड़ा गया। निर्धारित तकनीकी और विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा प्रतिपरीक्षण की कार्यवाही पूरी कराई गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से गवाहों को लंबी दूरी तय कर न्यायालय पहुंचने की आवश्यकता कम हुई। इससे साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिली और न्यायिक कार्यवाही को अधिक सुविधाजनक बनाने में तकनीक की उपयोगिता सामने आई।
न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नागरिकों और संबंधित हितधारकों को इन सुविधाओं की जानकारी देना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव श्री उमेश कुमार भागवतकर के निर्देशन में विधिक जागरूकता से जुड़े प्रयास किए जा रहे हैं।
इन पहलों के अंतर्गत आम नागरिकों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों और अन्य संबंधित लोगों को न्यायिक एवं विधिक सेवाओं में उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न माध्यमों से आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के प्रति जागरूक करना तथा पात्र व्यक्तियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध विकल्पों से परिचित कराना है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा किए जा रहे प्रयास न्यायिक व्यवस्था में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ आम नागरिकों की न्याय तक पहुंच आसान बनाने पर केंद्रित हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने जैसी व्यवस्थाएं न्यायिक कार्यों में समय और संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायक बन रही हैं।
डिजिटल सुविधाओं के विस्तार और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से न्यायिक संस्थाओं तथा नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिकाधिक लोग उपलब्ध न्यायिक सेवाओं और विधिक सहायता का लाभ उठा सकें।
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