रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल तथा अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए तीन विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई हैं। राज्य शासन ने रायपुर, बिलासपुर और कोरिया जिले के जिला एवं सत्र न्यायालयों को स्पेशल कोर्ट के रूप में नामित किया है। कोरिया जिले की विशेष अदालत बैकुंठपुर में संचालित होगी।
इस संबंध में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इन विशेष अदालतों में सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान नकल, धोखाधड़ी और अनुचित तरीकों के इस्तेमाल से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों की न्यायिक प्रक्रिया को गति देना है।
राज्य में इन विशेष अदालतों का गठन पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के प्रावधानों के तहत किया गया है। अधिसूचना में अधिनियम की धारा 12-क की उपधारा (2) का उल्लेख किया गया है। इसी प्रावधान के अंतर्गत शासन ने तीन जिलों के जिला एवं सत्र न्यायालयों को विशेष अदालत के रूप में नामित किया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राम महापात्र से परामर्श के बाद राज्य शासन ने यह अधिसूचना जारी की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने संबंधित जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अधिसूचना की प्रतियां भेजकर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
नई व्यवस्था के तहत रायपुर, बिलासपुर और बैकुंठपुर स्थित विशेष अदालतें अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार में आने वाले सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। इन अदालतों के गठन से परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
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