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दुर्ग में हरेराम प्रसाद पर जिला बदर की कार्रवाई, एक साल तक छह सीमावर्ती जिलों में प्रवेश पर रोक

दुर्ग में हरेराम प्रसाद पर जिला बदर की कार्रवाई, एक साल तक छह सीमावर्ती जिलों में प्रवेश पर रोक आदेश के मुताबिक, सुपेला थाना क्षेत्र की कांट्रेक्टर कॉलोनी निवासी हरेराम प्रसाद पिता दयानाथ प्रसाद को आदेश जारी होने के सात दिनों के भीतर दुर्ग जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। इसके साथ ही उसे दुर्ग के अलावा रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी जिलों की सीमाओं में भी प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है।

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यह प्रतिबंध 1 अक्टूबर 2026 से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में संबंधित जिलों में प्रवेश के लिए जिला दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

18 आपराधिक मामले दर्ज होने का उल्लेख

प्रशासन के आदेश में पुलिस अधीक्षक दुर्ग की रिपोर्ट और सुपेला थाना के आपराधिक रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हरेराम प्रसाद के खिलाफ वर्ष 1999 से अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज होते रहे हैं। इनमें मारपीट, बलवा, रास्ता रोककर धमकाने, हत्या के प्रयास, चोरी और जुआ अधिनियम से जुड़े मामलों सहित करीब 18 प्रकरण शामिल बताए गए हैं।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है। प्रशासन के मुताबिक इन कार्रवाइयों के बावजूद उसके आपराधिक आचरण में अपेक्षित बदलाव नहीं आया।

बांग्लादेशी नागरिक को कथित तौर पर शरण देने का मामला

जिला बदर की कार्रवाई में वर्ष 2025 में दर्ज एक मामले को भी प्रमुख आधार बताया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, हरेराम प्रसाद के खिलाफ एक कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिक की पहचान छिपाकर उसे अपने घर में रखने का मामला सुपेला थाने में दर्ज किया गया था।इस मामले में अपराध क्रमांक 571/2025 के तहत बीएनएस की धाराओं 318(4), 319(2), 336(3) और 3(5) में प्रकरण दर्ज किए जाने का उल्लेख प्रशासनिक आदेश में है।

पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद फैसला

कलेक्टर कार्यालय के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, सुपेला थाना के आपराधिक रिकॉर्ड, गवाहों के कथन और उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जिला बदर की कार्रवाई का निर्णय लिया गया। प्रशासन ने आदेश में क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा आम लोगों की सुरक्षा को कार्रवाई का आधार बताया है।

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