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पीएमएफएमई योजना की बढ़ी समय-सीमा, 31 मार्च 2027 तक उठा सकेंगे लाभ

खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान दुर्ग, 9 अक्टूबर 2026। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए उद्यम शुरू करने और पहले से संचालित सूक्ष्म इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से जिले के इच्छुक उद्यमी वित्तीय सहायता प्राप्त कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं।

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जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दुर्ग से मिली जानकारी के अनुसार, योजना के तहत पात्र सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को परियोजना की कुल लागत का 35 प्रतिशत तक ऋण-संबद्ध पूंजीगत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये निर्धारित है। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करना होगा।

इन हितग्राहियों को मिल सकता है योजना का लाभ

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र व्यक्तिगत उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), किसान उत्पादक संगठन (FPO) और सहकारी समितियां सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा उसके लिए न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों को पूरा करना होगा।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से लें जानकारी

जिले में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े व्यवसाय संचालित करने वाले और नई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजना बना रहे इच्छुक व्यक्ति योजना की पात्रता, वित्तीय सहायता और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, दुर्ग से संपर्क कर सकते हैं।

प्रशासन की ओर से पात्र उद्यमियों से योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की गई है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलने, स्थानीय उत्पादों के बेहतर उपयोग और नए रोजगार के अवसर विकसित होने की उम्मीद है।



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